MP News : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट करने को लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आज मंगलवार को अंतत: उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर यह कदम उठाया है.
MP | An FIR registered against former chief minister& Cong leader Digvijaya Singh u/s 153-A, 295A (Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs), 465, and 505(2) of IPC over his recent tweet. pic.twitter.com/4QYm5tjBNJ
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 12, 2022
न्यु एजेंसी, एएनआई के मुताबिक,(MP News) मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 153-ए, 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है), 465, और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.