Raipur: ऋचा जोगी को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली की कोतवाली थाना में कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज था। जिसके बाद ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी । जिसे बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

जानकरी के अनुसार रिचा जोगी के खिलाफ पुलिस ने 16 नवंबर साल 2022 में सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 और आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था पूर्णविराम मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रिचा जोगी ने 23 नवंबर 2022 को मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिचा जोगी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया

निचली अदालत से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। इसमें उन्होंने शासन की ओर से दर्ज एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही कहा है कि नियमों के खिलाफ उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनका यह भी आरोप है कि उनके आदिवासी होने के मूल दस्तावेजों को दरकिनार कर दिया गया है। याचिका में गिरफ्तारी से राहत देने अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया गया था। इस केस की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने राज्य शासन को प्रकरण की केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कहा था। शुक्रवार को इस केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

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