मुंबई : सुप्रीम कोर्ट (SC) ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे द्वारा ‘असली शिवसेना’ पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे ‘धनुष और तीर’ का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई न करे. अदालत ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों को संविधान पीठ के पास भेजा.
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