नई दिल्ली : तीन नये आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसमें कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे.
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तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी. ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. तीनों कानूनों का उद्देश्य इसे पूरी तरह से बदलना है.








