UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया और सात साल जेल की सजा सुनाई।
दरअसल, जानकारी के मुताबिक यह मामला अब्दुल्ला आजम खान का दो बार जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़ा है। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट और विदेशी दौरे हासिल करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे।
इसे भी पढ़ें :-छत्तीसगढ़ को लूटने वाले आज माटीपुत्र को कर रहे बदनाम : Congress
पूर्व डीजीसी क्राइम अरुण सक्सेना ने कहा कि आज दो लोगों के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े अपराध में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान तीन आरोपी हैं।कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है।
पहला जन्म प्रमाण पत्र 1 जनवरी 1993 का है, जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया गया था जिसमें उसकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार देते हुए तीनों को सात साल की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।