Vellore gang rape case : गुंडा अधिनियम के तहत संदिग्धों पर केस दर्ज

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Vellore gang rape case : तमिलनाडु के वेल्लोर में एक महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार में कथित रूप से शामिल चार संदिग्धों पर शुक्रवार को गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कन्नन की सिफारिशों पर वेल्लोर के जिला कलेक्टर पी. कुमारपांडियन ने मामला दर्ज किया है।

अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम एक वर्ष जेल में पूरा होने तक संदिग्धों को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।चार संदिग्ध- आर. पार्थिबन, आर. भरत, ई. संतोष कुमार और वी. मणिकांतन, वेल्लोर के निकट सथुवाचारी के थे (Vellore gang rape case) और वेल्लोर के केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

Vellore gang rape case :

यह घटना 17 मार्च की है जब एक निजी अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर अपने दोस्त के साथ देर रात फिल्म देखने के बाद वापस चिकित्सा सुविधा के लिए जा रही थी।

चालक सहित पांच लोगों को लेकर एक ऑटोरिक्शा दोनों के पास पहुंचे और सवारी की मांग की। हालांकि दोनों शुरू में असहज थे लेकिन बाद में गाड़ी में बैठ गए। दोनों ने ऑटो चालक से उन्हें अस्पताल छोड़ने को कहा। (Vellore gang rape case) हालांकि, जब ऑटो वहां न जाकर कहीं और निकल गया तो दोनों ने शोर मचाया। गिरोह उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए।

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उन्होंने चाकू की नोंक पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद गिरोह ने उनके मोबाइल फोन, उनके पहने हुए आभूषण चुरा लिए और चाकू की नोंक पर उस व्यक्ति को पास के एक एटीएम में ले गए और 40,000 रुपये निकाल लिए।

पुलिस ने कहा, पीड़िता ने 22 मार्च को वेल्लोर पुलिस में एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और वेल्लोर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, (Vellore gang rape case) जिसमें तमिलनाडु निषेध की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और धारा 4 (महिला के उत्पीड़न के लिए दंड) महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम शामिल है।

इसके बाद एक नाबालिग समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। (Vellore gang rape case) नाबालिग लड़के को सुधार गृह भेज दिया गया और अन्य वेल्लोर केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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