नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है.
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