महासमुंद : आर.बी.सी. 6-4 के तहत 52 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

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महासमुंद : आर.बी.सी. 6-4 के तहत 52 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

महासमुंद 22 जुलाई 2024 : कलेक्टर प्रभात मलिक ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 13 मृतकों के निकटतम वारिसानों के लिए चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 52 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है।

इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर विकासखण्ड महासमुंद के ग्राम जोबा के मृतक लव कुमार साहू, ग्राम नांदगांव के मृतक जनकराम चेलक, बसना विकासखण्ड के ग्राम छिर्राबाहरा के मृतक परसराम सिदार और ग्राम उड़ेला की मृतिका ओनिका रात्रे, सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम केन्दूढार के मृतक नान्हू राम साहू एवं विकासखण्ड कोमाखान के ग्राम घोयनाबाहरा के मृतक समीर ठाकुर के निकटतम वारिसान के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार सांप के काटने से मृत्यु होने पर विकासखण्ड सरायपाली के ग्राम भीखापाली की मृतिका गौरी कोसरिया और तुषार कोसरिया एवं बसना विकासखण्ड के ग्राम रंगमटिया के मृतक सुदर्शन बरिहा तथा आग से जलने से मृत्यु होने पर महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम धनसुली की मृतिका जुगेश्वरी, ग्राम सिंघौरी के मृतक प्रभुलाल चेलक, विकासखण्ड कोमाखान के ग्राम कुसमी की मृतिका मुजू ठाकुर तथा गाज गिरने से मृत्यु होने पर बसना विकासखण्ड के ग्राम भंवरचुंवा के मृतक पुनेश यादव के निकटतम वारिसानों के लिए चार-चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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