बीजापुर, 10 जुलाई 2024 : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
विभाग ने इस अभियान के अंतर्गत भविष्य में और भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस पहल की सराहना करते हुए, कई नागरिकों ने भी इसमें भागीदारी की इच्छा व्यक्त की और इसे एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम माना।
‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों में जागरूकता को दर्शाता है। जिसका उद्देश्य जनसहभागिता के माध्यम से अधिक से अधिक हरियाली बढ़ाना है।