Modi’ Surname Issue: आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार…

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नई दिल्ली: मोदी’ सरनेम पर विवादित टिप्पणी की वजह से मुकदमे का सामना करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर फैसला आ गया है। सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिया है। इसके बाद उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए जमानत दे दी है। फैसले के वक्त खुद राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे। 2 साल की सजा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा बन गया है।

यह पूरा मामला साल 2019 का है जब चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के मामले में राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी। चुनावी रेली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर भाजपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था।

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