Money Laundering Case : हथियारों के सौदों में आरोपी बिचौलिये संजय भंडारी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है. यूके की एक अदालत ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. संजय भंडारी पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई मामले चल रहे हैं. भंडारी (60) के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों ने दो अनुरोध किए थे. पहला अनुरोध धनशोधन से जुड़ा था जबकि दूसरा कर चोरी से संबंधित था.
जिला न्यायाधीश माइकल स्नो ने इस साल की शुरुआत में लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में मामले की सुनवाई की थी. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि संजय भंडारी के प्रत्यर्पपण पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने इस मामले को ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को भेजने का फैसला किया,जो अदालती फैसले के आधार पर प्रत्यर्पण का आदेश देने के लिए अधिकृत हैं.
अदालत ने भारत सरकार के इस आश्वासन के आधार पर यह आदेश सुनाया कि भंडारी को सुनवाई के दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक अलग कोठरी में संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रखा जाएगा. भंडारी के संबंध में भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने जून 2020 में प्रमाणित किया था. उसी साल जुलाई महीने में भंडारी को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया था.