जल जीवन मिशन में 45 ठेकेदारों को नोटिस: मिशन के शेष कार्यों को 15 दिवस के भीतर पूर्ण नहीं करने पर अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी..

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जल जीवन मिशन में 45 ठेकेदारों को नोटिस: मिशन के शेष कार्यों को 15 दिवस के भीतर पूर्ण नहीं करने पर अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी..

संवाददाता: सुमित जालान

गौरेला पेंड्रा मरवाही:- जल जीवन मिशन के कार्यों में अनावशयक रूप से विलंब करने पर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 45 ठेकेदारों को अंतिम सूचना पत्र जरी किया है। उन्होंने कहा है कि मिशन के शेष कार्यों को 15 दिवस के भीतर पूर्ण नहीं करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

अंतिम सूचना पत्र में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनुबंध एवं कार्यादेश के तहत ग्राम चंगेरी (तलवाटोला), परासी (मौहारीटोला, हर्राटोला), कुम्हारी (बनियाडांड), मरवाही (मरवाहीटोला, गिरीयानटोला), लोहारी (राजारानीटोला, चलचलीटोला), सेमरदर्री (धौराठी, बिलाईडांड 1-2), मडवाही (दुवारीटोला) एवं दानीकुण्डी (पतेराटोला) विकासखण्ड मरवाही में रेट्रोफिटिंग ग्राम योजना अंतर्गत 63 से 75 मि.मी. व्यास के एच.डी पी.ई. पाईप जोडने बिछाने का कार्य, घरेलू नल कनेक्शन एवं अन्य संबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यादेश प्रदान करते हुये 6 माह का समयावधि प्रदान किया गया था जो कि 21 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया है।

केन्द्र एवं राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना..

पत्र में कहा गया है कि आप भलीभाँति अवगत हैं कि जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सभी परिवारों कों घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जाना केन्द्र एवं राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर ग्रामावासियों को योजना का लाभ दिया जाना लक्षित है। आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में आबंटित कार्यों को पूर्ण नहीं करने की स्थिति में ग्रामवासियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण विभाग एवं शासन की छवि धूमिल हो रही है। कार्यों को पूर्ण करने हेतु आपको लगातार मौखिक एवं लिखित में सूचना दी गई है, किन्तु आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में विशेष रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण आज दिनांक तक आबंटित कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

अतः पुनः निर्देशित करते हुये अंतिम सूचना दी जा रही है, कि शेष कार्यों को 15 दिवस के भीतर पूर्ण कर इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के तहत अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

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