अब जंगली हाथी के हमले से मौत होने पर मिलेगा दोगुना मुआवजा, कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला

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अब जंगली हाथी के हमले से मौत होने पर मिलेगा दोगुना मुआवजा, कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली : कर्नाटक सरकार ने जंगली हाथी के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा दोगुना करने का फैसला किया है. दरअसल मिली जानकरी के मुताबिक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में रविवार को हुई एक बैठक में जंगली हाथी के हमले के कारण मौत के लिए मुआवजे को दोगुना करने का फैसला किया गया. मुआवजे को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, बैठक में हासन जिले के प्रभारी मंत्री के गोपालैया और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

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बैठक में हाथी के हमले के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर मुआवजा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये और आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तथा घायलों के लिए मुआवजा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया.

संपत्ति के नुकसान के संबंध में मुआवजे को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया जबकि स्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई.

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बयान में कहा गया है कि फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजे की राशि दोगुनी की जाएगी.

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