जिला विपणन अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई…

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जिला विपणन अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई…

संवाददाता : सुमित जालान

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिले में हुए बैंक गारंटी घोटाले मामले में बड़ी कार्यवाही देखने को मिल रही है। जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश अनुसार उपप्रबंधक जिला विपणन अधिकारी गौरेला पेण्ड्रा मरवाही को कलेक्टर गौरेला – पेण्ड्रा मरवाही के प्रतिवेदन दिनांक 28.12.2022 के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में कूटरचित बैंक गारण्टी जमा कर धान उठाव करने का कृत्य करने के संबंध में छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के सेवानियम 2007 की कंडिका 27 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन अवधि में लोकेश कुमार उपप्रबंधक का मुख्यालय विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर रहेगा और निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

क्या है मामला…

पेंड्रारोड अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित चावल व्यवसाई और राइस मिलर के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर धान का उठाव किया गया है। बैंक द्वारा इस फर्म को वर्ष 2021-22 में लगभग 24 करोड़ की बैंक गारंटी स्वीकृत की थी। जिसमें राइस मिलर द्वारा जिला विपणन कार्यालय में लगभग 44 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कर धान का उठाव किया गया है। मामले में जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया था।

शासन द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी को बैंक से सर्टिफाई मेल से मंगवाया जाता है, जबकि इस मामले में उक्त अधिकारी द्वारा फर्जी सील लगाकर मैनुअली जमा कर लिया गया था। इसके साथ ही पेंड्रारोड स्टेट बैंक के एक आला अधिकारी की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 20 करोड़ की कथित फर्जी बैंक गारंटी पर संदेश जताया गया था।

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