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Punjab : एनआईए अदालत ने खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह की भूमि को जब्त करने का आदेश दिया

Punjab : पंजाब में मोहाली की एक NIA अदालत ने घोषित आतंकवादी व पाकिस्तान में रह रहे ‘खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट’ के स्वयंभू सरगना लखबीर सिंह उर्फ रोडे की राज्य के मोगा जिले में स्थित ज़मीन को जब्त करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अदालत ने गैर कानून गतिविधि रोकथाम (यूएपीए) कानून 1967 की धारा 33(5) के तहत कोठे गुरुपुरा (रोडे) गांव में स्थित सिंह की भूमि को जब्त करने का आदेश दिया है। इस धारा के तहत न्यायाधीश गंभीर अपराधों में शामिल भगोड़े अपराधियों की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकते हैं।

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इसने यह आदेश राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा एक जनवरी 2021 को यूएपीए, भारतीय दंड संहिता और मादक पदार्थ संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज किए गए एक मामले में दिया है। लखबीर सिंह जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा है। 15 सितंबर 2021 को फज़लिका जिले के जलालाबाद शहर में हुए टिफिन बम विस्फोट मामले में संलिप्तता को लेकर पंजाब पुलिस ने शुरू में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जांचकर्ताओं ने दावा किया कि लखबीर सिंह ने पूरी साजिश रची। वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘इंटरनेशनल सिख यूथ फोरम’ का स्वयंभू सरगना भी है। अधिकारी के अनुसार, छानबीन से संकेत मिला है कि वह पाकिस्तान में बैठे अपने ‘आकाओं’ के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसने आतंकवादी हमले करने व पंजाब के लोगों में डर बैठने के लिए हथियार, गोला बारूद, टिफिन बम, ग्रेनेड, विस्फोटक के साथ-साथ मादक पदार्थ भेजने में भी अहम भूमिका निभाई है।

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उसकी मंशा बम विस्फोट कर लोगों में डर पैदा करने की है। लखबीर सिंह यूएपीए के तहत घोषित आतंकवादी है। वह 1996-97 में पाकिस्तान भाग गया था। एनआईए 2021 से 2023 के बीच आतंकवादी की गतिविधियों में उसकी सक्रिया भूमिका से जुड़े छह मामलों की जांच कर रही है।

वह कानून प्रवर्तकों पर हमले, आईईडी और बम विस्फोट करने, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लक्षित हत्या करने, उगाही करने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और लोगों में डर पैदा करने से जुड़े मामलों में आरोपी है। एनआईए ने आतंकवाद से संबंधित मामलों में उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर कर रखा है।

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