RAIPUR : मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी….होटल-ढाबों पर भी लागू रहेगा आदेश

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RAIPUR : मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी....होटल-ढाबों पर भी लागू रहेगा आदेश

RAIPUR : रायपुर नगर निगम ने मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक मार्च महीने में 2 दिन शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

नगर निगम ने रामनवमी (27 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च) के मौके पर यह प्रतिबंध लागू किया है। इस दौरान निगम क्षेत्र के सभी मांस दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर में शांति और सौहार्द बना रहे।

होटल-ढाबों पर भी लागू रहेगा आदेश

निगम आदेश के अनुसार सिर्फ दुकानों ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में भी इन दिनों मांस और मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और जोन स्तर के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगे।

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नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार या व्यवसायी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि दुकान का सामान भी जब्त किया जा सकता है।

निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

 

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