नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2023: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi HC) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को अपने सरकारी बंगले में रहने की मंजूरी दे दी। इसी के साथ अदालत ने उन्हें दिल्ली के अहम हिस्से में आवंटित बंगले को खाली करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।
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दरअसल, निचली अदालत के फैसले से राघव चड्ढा से बंगला खाली कराने का रास्ता साफ हो गया था।