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राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से Supreme Court का इनकार, अगली सुनवाई 10 अगस्त को

नई दिल्ली : यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। कोर्ट में असम और मध्यप्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ”हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। यह क्या है? यह कानून सम्मत नहीं है। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए।”

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इस पर योगी सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने विरोध जताया। उन्होंने कहा, दंगों से पहले ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जमीयत उलेमा गुमराह कर रहा है।

कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 10 अगस्त को विस्तार से सुनवाई करेगा। इससे पहले यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है।

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