टोरंट अधिकारी से मारपीट मामला : भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा

0
183
टोरंट अधिकारी से मारपीट मामला : भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा

लखनऊ : इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया।

वहीँ, कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर 2011 का है।

इसे भी पढ़ें :-छत्तीसगढ़ सरकार युवा ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही : मुख्यमंत्री बघेल

जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी।

इसमें शाह को काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।

इसे भी पढ़ें :-कवर्धा : केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर क्षेत्र के विकास के लिए दी करोड़ों रुपए की सौगात

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here