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कंझावला केस में अंजलि के आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा…गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को निर्देश

नई दिल्ली, 13 जनवरी 2023 : दिल्ली के कंझावला में हुए चर्चित अंजलि एक्सीडेंट केस के आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस की 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।

मंत्रालय ने दिल्ली के DCP हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। बता दें कि हरेंद्र कुमार ने कहा था कि यह मामला हत्या नहीं, बल्कि हादसे का है।

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दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद मंत्रालय ने पुलिस को यह निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। आरोपियों को पता था कि कार के नीचे कोई फंसा है, इसके बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी।

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