इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को एससी (SC) में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. OBC की जिन 18 जातियों पर यह फैसला आया है, उनमें मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ शामिल हैं.
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मालूम हो कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी जाति को SC, ST या फिर OBC में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है. यह नोटिफिकेशन अखिलेश यादव की समाजवाद पार्टी की सरकार में जारी हुआ था.
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रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की सपा सरकार ने दिसंबर 2016 में नोटिफिकेशन जारी कर 18 OBC जातियों को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि इन 18 जातियों के लोगों को OBC की बजाय SC का सर्टिफिकेट दिया जाए.