मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के खड़े डिब्बे में शनिवार तड़के आग लगने से कम से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई। दक्षिण रेलवे ने डिब्बे में अवैध रूप से ले जाए गए ‘गैस सिलेंडर’ को हादसे की वजह बताया है। जिस डिब्बे में आग लगी, वह एक ‘प्राइवेट पार्टी कोच’ (किसी व्यक्ति द्वारा बुक किया गया पूरा डिब्बा) था और उसमें सवार 65 यात्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मदुरै पहुंचे थे।
दक्षिण रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आग लगने की घटना में ‘10 यात्रियों की मौत होने की सूचना है।’ विज्ञप्ति के मुताबिक, आग बुझाने की कोशिशों में जुटे रेल र्किमयों के अलावा पुलिस, दमकल और बचाव र्किमयों ने डिब्बे से शवों को बाहर निकाला।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि आग लगने की घटना शनिवार तड़के पांच बजकर 15 मिनट पर हुई और मौके पर पहुंचे दमकलर्किमयों ने सुबह सात बजकर 15 मिनट पर लपटों पर काबू पा लिया। विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘यह एक प्राइवेट पार्टी कोच था, जिसे कल (25 अगस्त को) नागरकोविल जंक्शन पर ट्रेन संख्या 16730 (पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस) में जोड़ा गया था। डिब्बे को अलग कर मदुरै रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया था।
इस डिब्बे में यात्री अवैध रूप से गैस सिलेंडर लेकर आए थे और इसी वजह से आग लगी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘डिब्बे में सवार यात्रियों ने 17 अगस्त को लखनऊ से यात्रा शुरू की थी। उनका कल (27 अगस्त को) चेन्नई जाने का कार्यक्रम था… चेन्नई से वे लखनऊ लौटने वाले थे।’’
विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘जब डिब्बा खड़ा था, तब कुछ यात्री चाय/नाश्ता बनाने के लिए अवैध रूप से लाए गए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण डिब्बे में लग गई। इसकी भनक लगने पर अधिकांश यात्री बाहर निकल गए। कुछ यात्री डिब्बे को अलग किए जाने से पहले ही प्लेटफार्म पर उतर गए थे।’’ दक्षिण रेलवे के मुताबिक, मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
कोई भी व्यक्ति आईआरसीटीसी के पोर्टल का उपयोग करके प्राइवेट पार्टी कोच बुक कर सकता है, लेकिन उसे डिब्बे में गैस सिलेंडर या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोच का इस्तेमाल केवल यात्रा उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।