BIG NEWS: अदालत ने दहेज हत्या के मामले में व्यक्ति, परिजनों को उम्र कैद की सजा सुनाई

0
389

महाराजगंज: महाराजगंज की एक अदालत ने दहेज के लिए एक महिला की 2017 में हत्या करने को लेकर उसके पति, देवर और सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला सरकारी वकील संतोष कुमार मिश्रा ने शनिवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को आनंद ंिसह (34), उसके भाई रामानंद ंिसह (28) और उनकी मां कमला देवी (60) पर 1.11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

रेणु ंिसह की शादी 2015 में, महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के बैदा बाजार निवासी आनंद ंिसह से हुई थी। रेणु के पिता दीनानाथ ंिसह द्वारा आनंद और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), 304बी (दहेज हत्या), 302 (हत्या के लिए सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 34 (साझा इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने आनंद, रामानंद और कमला को रेणु की हत्या का दोषी करार दिया तथा तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here