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Chhattisgarh: लोगों को मिली बड़ी राहत, नहीं तोड़े जाएंगे 40 मकान, हाईकोर्ट ने दिया स्टे….

कोरबा: नगर निगम के वार्ड नंबर 25 कुआंभट्टा में रहने वाले 40 परिवारों का आशियाना बच गया है। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। गुरुवार को पूरा राजस्व अमला निजी जमीन पर मकान के बने होने का हवाला देकर तोड़ने के लिए पहुंचा हुआ था,जहां वार्ड पार्षद के लोगों ने विरोध जताया और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की, जहां पर फैसला बस्तीवासियों के पक्ष में आया।

हाईकोर्ट ने नगर निगम के वार्ड नंबर 25 में रहने वाले 40 परिवारों को बड़ी राहत दी है,हाईकोर्ट 40 मकानों को तोड़े जान के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है,जिससे गरीब लोगों का आशियाना बच गया है। गुरुवार को पूरा राजस्व अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा था और जमीन सुपर डेवलपर की होने बात कहते हुए खाली कराना चाह रहा था। लेकिन वार्ड पार्षद और लोगों के कड़े विरोध के बाद दो दिन का समय दिया गया।

इसके बाद पीड़ित लोग पूर्व राजस्व मंत्री के पास पहुंचे और मामले को हाईकोर्ट के पास ले जाया गया। हाईकोर्ट ने कहा,कि विवादित जमीन पर दो बार पट्टा जारी कर दिया गया है,तो फिर किस आधार पर मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद उन अधिकारियों को दोषी करार दिया है,जिन्होंने जमीन पर पट्टा जारी किया था और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कुंआभट्टा के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अगर कहीं उनका घर उजड़ जाता तो बरसात में सिर छिपाने की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। बहरहाल लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद पूर्व राजस्व मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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