मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में जमीन के विवाद के चलते पांच वर्ष पूर्व वृंदावन के रामनगर में घर के बाहर टहलते समय वकील पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दो सगे भाइयों सहित पांच अभियुक्तों को अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को ही अदालत हत्यारोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद चार को जेल भेज चुकी है। एक हत्यारोपी वारदात के बाद से ही जेल में है।
यह भी पढ़ें :-रायगढ़ के नटवर स्कूल मैदान में गुब्बारे फुलाते समय हादसा,सिलेंडर फटने से युवक का पैर कटा
वारदात 26 अक्तूबर 2017 की है। युवा अधिवक्ता राम गोपाल सिंह निवासी रामनगर वृंदावन में पुत्र हेमंत सिंह के साथ रात करीब 9 बजकर 30 मिनट पर घर के बाहर टहल रहे थे। अचानक हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। एक गोली अधिवक्ता को लगी। लहूलुहान अधिवक्ता को नयति अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया। हत्या की रिपोर्ट अधिवक्ता के पुत्र हेमंत सिंह ने वृंदावन कोतवाली में नंदलाल, कन्नू उर्फ वीरेंद्र पुत्रगण देवी सिंह, गोविंद पुत्र शरण, रिंकू पुत्र राम, रूपा पुत्र सुखीराम निवासीगण राजपुर वृंदावन के खिलाफ दर्ज कराई थी। बाद में गोविंद को छोड़कर सभी को जमानत मिल गई।
यह भी पढ़ें :-आवारा कुत्तों से बचने के लिए बंदूक ले जाने के मामले में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज
केस की सुनवाई करते हुए अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार-तृतीय ने बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध करने के बाद जेल भेज दिया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों समेत पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गोविंदा पर 18 हजार एवं अन्य सभी पर 17-17 हजार रुपये अर्थदंड अध्यारोपित किया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने सभी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है।