Delhi HC : दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को पद से हटाए जाने की जनहित याचिका को किया खारिज

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Delhi HC : दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को पद से हटाए जाने की जनहित याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली : बीजेपी बनाम आप के बीच जारी राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने सत्येंद्र जैन को पद से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया. दायर याचिका में कहा गया था कि ED से पूछताछ के दौरान कैबिनेट मंत्री सतेन्द्र जैन ने ख़ुद माना है कि वो कोविड का शिकार होने के बाद अपनी याददाश्त खो चुके है.लिहाजा नियमों के मुताबिक मानसिक हालात ठीक न होने के चलते वो विधायसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं है. बताते चलें कि मौजूदा समय में संजय जैन ED द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

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16 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में याचिका पर दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 191(1)(बी) के तहत अस्वस्थ मस्तिष्क का शख्स विधानसभा का सदस्य नहीं बना रह सकता. लिहाजा उन्हें पद पर बरकरार रख कर दिल्ली सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है.

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.वहीं ईडी ने सतेन्द्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी ने सतेन्द्र जैन, उनकी पत्नी किरण जैन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इनमें 4 कम्पनी भी शामिल हैं. 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया. 6 जून को, ईडी ने जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे.

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