spot_img
Homeबड़ी खबरGyanvapi Mosque Complex: वजूखाना के सर्वेक्षण से इनकार के खिलाफ याचिका पर...

Gyanvapi Mosque Complex: वजूखाना के सर्वेक्षण से इनकार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाना के सर्वेक्षण से इनकार संबंधी वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला सुनवाई के लिए अन्य न्यायाधीश को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भेजा जाएगा। अदालत ने आगे की कार्रवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की है। यह पुनरीक्षण याचिका राखी ंिसह द्वारा दायर की गई है जो श्रृंगार गौरी पूजा वाद में वादकारियों में से एक हैं।

वाराणसी की अदालत ने 21 अक्टूबर, 2023 को दिए आदेश में राखी ंिसह की यह दलील खारिज कर दी थी कि कथित शिवंिलग को छोड़कर वजूखाना का सर्वेक्षण प्रश्नगत संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।

हालांकि, राखी ंिसह का आवेदन खारिज करते हुए जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने 17 मई, 2022 के अपने आदेश में उस क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया था जहां कथित तौर पर शिवंिलग पाया गया। जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, इसलिए एएसआई को उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है क्योंकि इससे उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा।

RELATED ARTICLES
spot_img
- Advertisment -spot_img

ब्रेकिंग खबरें

spot_img