नई दिल्ली/इरोड : तमिलनाडु की इरोड जिला महिला अदालत ने चार लोगों की हत्या मामले में सजा का एलान किया है। अदालत ने इस मामले में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि दोषी ठहराए गए दोनों लोगों में एक कॉलेज का छात्र है।
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मिली जानकरी के अनुसार, साल 2021 में जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी तब चेन्नामलाई में यह घटना हुई थी। दरअसल, दोषी ठहराए गए छात्र ने करुप्पन्नन (70), उनकी दूसरी पत्नी मल्लिका (55) और उनकी बेटी दीपा (28) और खेत में काम करने वाले मजदूर कुप्पम्मल (70) को उसने खुद को स्वास्थ्य विभाग से बताते हुए चारों से कहा कि स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि उनका कोरोना परीक्षण किया जाए।
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जब चारों लोग उसकी बात मान गए तो छात्र ने उन्हें एक टैबलेट दे दी। चारों ने गोलियां लीं, जिसके बाद वे बेहोश हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज करके जांच की। जांच के दौरान, उन्हें पता चला कि हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी थी और छात्र को किसी अन्य व्यक्ति ने हत्या के लिए भेजा था।