रेरा की कार्यवाही: मेसर्स पार्थिवी कन्ट्रक्शन प्रा.लि. को प्रोजेक्ट में दो माह के भीतर उल्लेखित सुविधाएं उपलब्ध कराने निर्देश

Must Read

रायपुर, 13 जनवरी 2023/ छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष प्रोजेक्ट ‘‘पार्थिवी प्रोविन्स’’ सरोना रायपुर के कुल 26 रहवासी आवेदकगणों के द्वारा प्रोजेक्ट के प्रमोटर-मेसर्स पार्थिवी कन्ट्रक्शन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर शैलेष वर्मा, संजय बघेल एवं सुशील सचदेव वे विशाल सचदेव निवासी पार्थिवी पैसेफिक जी.ई रोड टाटीबंध रायपुर के विरूद्ध प्रोजेक्ट में उल्लेखित सुविधाओं की अनुपलब्धता की शिकायत हुई है। जिसमें विवेचना उपरांत प्राधिकरण द्वारा आवेदकगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रोजेक्ट के प्रमोटर के विरूद्ध निम्न आदेश पारित किए गए हैं –

मुख्यमंत्री की अपील का दिखा असर 33 जिलों में हुआ भारी मात्रा में पैरादान

उक्त प्रोजेक्ट के प्रमोटर दो माह के भीतर प्रोजेक्ट में मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करना 24 घंटे जल आपूर्ति कर्वड नालियां, संपूर्ण प्रोजेक्ट में स्ट्रीट लाईट्स, – सुरक्षा व्यवस्था- समुचित संख्या में सीसीटीवी व कॉलोनी के प्रवेश द्वारों पर समुचित संख्या में सुरक्षा गार्डस् की व्यवस्था, सभी ट्रांसफामर्स को क्रियाशील करना, पावर बैकअप को क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। इसी तरह प्रोजेक्ट के प्रमोटर दो माह के भीतर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में बाउंड्रीवाल, नालियों, सड़कों, स्ट्रीट लाईट्स आदि सुविधाओं के संबंध में कमिश्नर रिपोर्ट में उल्लेखित विसंगतियों का निराकरण कर समुचित/नियमित रखरखाव कार्य करना सुनिश्चित करें।

पदस्थापना स्थल पर अब तक उपस्थिति नहीं देने वाले एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों से बॉण्ड राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू

प्रोजेक्ट के प्रमोटर दो माह के भीतर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में सीएसपीडीसीएल के पर्यवेक्षण में अंडरग्राउंड विद्युत केबलिंग की खुली तारें कवर करना सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट के प्रमोटर 31 जनवरी 2023 तक वर्तमान लंबित त्रैमासिक अद्यतन में कार्यपूर्णता प्रतिशत की जानकारी को सुधारकर अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही अनावेदकगण को भविष्य में प्राधिकरण को गलत जानकारी प्रदान नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा अपडेशन के समय प्रोजेक्ट ब्रोशर के अनुरूप सभी सुविधाओं का उल्लेख नहीं किये जाने के संबंध में रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा, प्रोजेक्ट के प्रमोटर को पृथक से नोटिस प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आबंटितियों के हितों को ध्यान में रखते हुये भविष्य में प्रोजेक्ट के पंजीयन का विस्तार दो तिहाई आबंटितियों की सहमति पर ही किये जाने के संबंध में रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष प्रोजेक्ट ‘‘पार्थिवी प्रोविन्स’’ सरोना रायपुर के कुल 26 रहवासी आवेदकगणों के द्वारा प्रोजेक्ट के प्रमोटर-मेसर्स पार्थिवी कन्ट्रक्शन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर शैलेष वर्मा, संजय बघेल एवं सुशील सचदेव वे विशाल सचदेव निवासी पार्थिवी पैसेफिक जी.ई रोड टाटीबंध रायपुर के विरूद्ध भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रमोटरगण द्वारा वर्ष 2010 में उक्त प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है।

प्रोजेक्ट के ब्रोशर व प्रचार-प्रसार सामग्री में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में पार्थिवी माल, प्रोविन्स रेजुवा क्लब, जिसमें वातानुकूलित जिम, इंडोर गेम्स, स्पॉ, स्वीमिंग पूल, डायनिंग, लॉन टेनिस, मिनी गोल्फ कोर्स की सुविधा, जल आपूर्ति हेतु हाइड्रो न्यूमेटिक पंप, किचन में चिमनी व एकजास्ट पाईंट, हाईटेक सुरक्षा प्रणाली, बंगलों में इंटरकॉम सुविधा, 24 घंटे जल आपूर्ति, लैण्डस्केप गार्डन, अंडरग्राउण्ड विद्युत केबलिंग, कवर्ड ड्रेनेज तथा वाल्ड कैम्पस आदि सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

- Advertisement -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

spot_img

More Articles