कोरिया 02 मार्च 2024 : कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार और जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार खलखो महिला बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के विषय पर महिला बाल विकास विभाग छिंदडांड में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बसंत कुमार राय स्थानीय समिति के सदस्य, संध्या रामावत अध्यक्ष, मंजूषा श्रीवास्तव सदस्य ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर रोशनी डाली।
विदित हो की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने के विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर ही भारत शासन द्वारा “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013” लागू किया गया है। जिसके अनुसार लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ये मुहीम चलाई जा रही है। कार्यक्रम में वित्तबाला श्रीवास्तव सरंक्षण अधिकारी एवं पंकज वर्मा (मंच संचालन) भी उपस्थित थे।