मुंगेली 11 सितंबर 2026 : कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में माह अगस्त में आबकारी विभाग की टीम ने गश्त के दौरान प्राप्त सूचना एवं संज्ञान के आधार पर जिले के विभिन्न ग्रामों में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध मदिरा बरामद की तथा प्रकरण दर्ज किए।
आबकारी विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में शिवकुमार यादव पिता अंतराम यादव, ग्राम भांठा, थाना फास्टरपुर, अजय कुमार पिता चतुर सिंह, ग्राम भटगांव, थाना-मुंगेली, देवा धूरी पिता श्रवण धूरी, ग्राम बरेला, थाना-जरहागांव, विकास साहू पिता घनश्याम साहू, ग्राम साल, थाना नवागढ़, जंगला कुमार पिता चौतराम, ग्राम साल्हेघोरी, थाना-लोरमी, रामफल पिता सहादुर, ग्राम कुकुसदा, थाना पथरिया, विजय जायसवाल पिता गौरीशंकर जायसवाल, ग्राम कोदवाबानी, थाना-लालपुर के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
इसे भी पढ़ें :-नवा रायपुर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिली नई पहचान : IHCL का 111 कमरों वाला Ginger Hotel नवा रायपुर में होगा विकसित
इस दौरान आरोपियों के कब्जे मकान से देशी मदिरा प्लेन 42.80 बल्क लीटर एवं कच्ची महुआ शराब 22.00 बल्क लीटर कुल मात्रा 64.80 बल्क लीटर तथा महुआ लाहन 40 कि.ग्रा. एवं एक मोटर सायकल जप्त कर कब्जे आबकारी लिया गया।
कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग द्वारा संबंधित आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि गैर-जमानतीय अपराध पाए जाने पर आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन द्वारा अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी एवं छापेमार कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की महत्वाकांक्षी सी.एम. हेल्पलाइन योजना के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी विभाग द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।








