spot_img
HomeBreakingकोई भी होटल, रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज के लिए उपभोक्ता को नहीं कर...

कोई भी होटल, रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज के लिए उपभोक्ता को नहीं कर सकते बाध्य

रायगढ़, 13 अक्टूबर 2022 : केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण के निर्देशानुसार संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रायपुर द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा अनुचित व्यापार एवं व्यवहार पर नियंत्रण हेतु होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज को बाध्यकारी बनाने एवं बिल में इसे स्वत: जोड़े जाने को अनुचित व्यापार एवं व्यवहार घोषित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देशानुसार कोई भी होटल अथवा रेस्टोरेंट बिल में स्वत: सर्विस चार्ज को शामिल नहीं करेगा। उपभोक्ता से सर्विस चार्ज किसी भी अन्य नाम से प्राप्त नहीं किया जायेगा।

कोई भी होटल अथवा रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उपभोक्ता को स्पष्ट रुप से सूचित करेगा की सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है तथा यह उपभोक्ता के निर्णय पर निर्भर है कि वह सर्विस चार्ज का भुगतान करना चाहता है अथवा नहीं।

सर्विस चार्ज के देय होने अथवा भुगतान के आधार पर उपभोक्ता को होटल अथवा रेस्टोरेंट में प्रवेश अथवा सेवाएं दिए जाने के संबंध में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। सर्विस चार्ज की राशि जलपान की राशि में जोड़कर तथा उस पर वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपित कर वसूल नहीं कर सकता।

उपरोक्त दिशा निर्देश के उल्लंघन पाए जाने पर उपभोक्ता द्वारा संबंधित होटल रेस्टोरेंट प्रबंधन से बिल की राशि से सर्विस चार्ज को हटाए जाने की मांग की जा सकती है साथ ही इस संबंध में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 में शिकायत दर्ज करा सकते है।

इसके अलावा उपभोक्ता आयोग में ऑफलाइन तरीके से अथवा ई-दाखिल पोर्टल (www.edaakhil.nic.in) के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के पास जिला कलेक्टर अथवा केंद्रीय उपभोक्ता विकास अभिकरण द्वारा जांच हेतु अधिकृत जिलाधिकारी एवं सीधे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण को ईमेल (com-ccpa@nic.in) के जरिए सीधे शिकायत दर्ज करा सकते है।

RELATED ARTICLES
spot_img
- Advertisment -spot_img

ब्रेकिंग खबरें

spot_img