spot_img
Homeराज्यछत्तीसगढ़Raipur: एसएसपी ने बेटिंग, सट्टा और जुआ प्लेटफार्म के विज्ञापन पर रोक,...

Raipur: एसएसपी ने बेटिंग, सट्टा और जुआ प्लेटफार्म के विज्ञापन पर रोक, एडवाइजरी जारी किया

रायपुर: रायपुर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में जुआ तथा सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा जुआ एवं ऑनलाईन सट्टा / जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिनांक 23.03.2023 से लागू किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ऐसे जुआ के सभी खेल जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो उक्त सभी खेलों का इलेक्ट्रानिक / प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा एवं इसी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो कोई धारा 10 के प्रावधान का उल्लंघन करेगा वो ऐसे कारावास जिसकी अवधि 03 वर्ष तक की हो सकेगी एवं ऐसे जुर्माना जो 50,000/- रूपए तक का हो सकेगा की सजा से दंडनीय होगा का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे किसी भी ज्ञापन जिसके माध्यम से ऐसे खेलों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कर बढ़ावा दिया जाता है, एक दंडनीय अपराध है। वही एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने आदेश जारी कर अपील किया हैं। ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न किए जाएँ।

RELATED ARTICLES
spot_img
- Advertisment -spot_img

ब्रेकिंग खबरें

spot_img