गृह भाड़ा भत्ता के परिगणना के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर को दिया गया ज्ञापन – छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक

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गृह भाड़ा भत्ता के परिगणना के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर को दिया गया ज्ञापन - छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक

अरविन्द शर्मा

कटघोरा : शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता उनके छठवें वेतनमान के अंतिम मूल वेतन पर निर्धारित दर के अनुसार निश्चित कर एक स्थाई दर पर दिया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ जिला कोरबा के जिला संयोजक सादिक अंसारी एवम विकासखंड अध्यक्ष विनय झा के नेतृत्व में सभांगीय संचालक बिलासपुर को ज्ञापन दिया गया

और बताया की छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक एफ 3- 27/2022/गृह -दो/नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 8.7.2022 द्वारा अभिमत दिया गया है की पूर्व वेतन संरचना (छठवें वेतनमान) में वेतन निर्धारण व वेतन वृद्धि परिगणित कर प्राप्त मूल वेतन के आधार पर देय होंगे।

गृह भाड़ा भत्ता के परिगणना के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर को दिया गया ज्ञापन - छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक

अत सातवे वेतमान के लागू होने के पश्चात भी बाद के वर्षो में छठवें वेतनमान को काल्पनिक रूप से निरंतर मानते हुए इस पर होने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि को जोड़कर प्राप्त बड़े हुए मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता की गणना कर सातवे वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता प्रदाय करे।इस प्रकार गृह भाड़ा भत्ता निश्चित दर पर न देकर प्रतिवर्ष बढ़ते हुए दर पर दिया जाय।

अतः शीघ्र ही गृह भाड़ा भत्ता के परिगणना के संबंध में संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी करने की मांग सादिक अंसारी, विनय झा ,मनोज श्रीवास,कुशाल सिंह कंवर, आसन दास दीवान, संतोष पन्ने, ब्रजेश कश्यप, मालेश्वर पैकरा, रणजीत सिंह पाल ने की है।

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