धमतरी 28 अक्टूबर 2024 : पंचायत राज अधिनियम 1993, की धारा-23 के प्रावधानों के तहत धमतरी जिले के अंतर्गत जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन परिशिष्ट-एक में जारी किया गया है।
कलेक्टर नम्रता गांधी ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि उक्त अधिसूचना को अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा कर प्रकाशन का पंचनामा कलेक्टोरेट कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
इसी तरह छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 23 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में सीमा विभाजित की है।
इसके तहत निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 4 नवम्बर 2024 तक कलेक्टर को लिखित प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर उसके बाद अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।