काम की खबर : छत्तीसगढ़ में बिना ट्रेड-लाइसेंस नहीं चला पाएंगे दुकान…192 निकायों में नियम लागू

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काम की खबर : छत्तीसगढ़ में बिना ट्रेड-लाइसेंस नहीं चला पाएंगे दुकान...192 निकायों में नियम लागू

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। अगर कोई यह लाइसेंस नहीं लेता है तो अब वह दुकान नहीं चला पाएगा।

नगरीय प्रशासन विभाग ने 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू कर दिया है। इस नियम में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए सड़क और बाजार के आधार पर तीन कैटेगरी में रेट भी जारी किए हैं।

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इसके साथ ही हर 2 साल में इन रेट में 5% की वृद्धि भी की जाएगी। यही नहीं दुकानदार अब 10 साल का शुल्क एक ही बार जमा कर सकेंगे। नगर निगम में अधिकतम शुल्क 30 हजार, पालिका में 20 और पंचायत में 10 हजार रुपए सालाना तय किया गया है।

बता दें कि अब तक 45 निकायों में ही ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था थी। सभी निकायों के रेट भी अलग-अलग थे। 99% दुकानदार श्रम विभाग से गुमाश्ता लेकर काम करते थे। जबकि ट्रेड लाइसेंस सिर्फ वही लेते थे जिन्हें बैंक से लोन लेना होता था।

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