नई दिल्ली : जीएसटी (GST) परिषद् ने रेलवे की ओर से आम लोगों को दी जाने सेवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के अलावे डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा।
किसी खास समाज की ओर से चलाए जा रहे हॉस्टल पर भी जीएसटी देय नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति वहां 90 दिन लगातार रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने विभाग की ओर से अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद ये बातें कही।
इसे भी पढ़ें :-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण : पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाना चाहती है केंद्र सरकार
53 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “परिषद ने सभी दूध के डिब्बे पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम के बने जो भी केन दूध के डिब्बे के तौर पर प्रयोग होंगे उन पर नई दरें लागू होंगी।
परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स, कॉरिगेटेड और ननकॉरिगेटेड कागज या पेपर बोर्ड सभी पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इस फैसले से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री के अनुसार परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की है कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा।
इसे भी पढ़ें :-52 लाख रूपये का घोटाला : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के 2 बैंक अधिकारी गिरफ्तार
परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25 करोड़ एसजीएसटी से घटाकर 20 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 20 एसजीएसटी कर दी की। यह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि है।
परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने का भी निर्णय किया है और सिफारिश की है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए तीन महीने की अवधि उस दिन से शुरू होगी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कर लिया है।
उन्होंने बताया करदाताओं द्वारा अपील की गई टैक्स फाइलिंग दाखिल करने की अवधि 5 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई चर्चा नहीं की गई।