जगदलपुर : बस्तर में नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना के साथ धारा 163 लागू

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जगदलपुर : बस्तर में नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना के साथ धारा 163 लागू

जगदलपुर, 11 मई 2026 : बस्तर जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना के मद्देनजर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। जिसके तहत आगामी नगरपालिक निगम जगदलपुर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16, इंदिरा गांधी वार्ड में होने वाले उप-निर्वाचन 2026 की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आकाश छिकारा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

यह निर्णय चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली राजनीतिक रैलियों, जुलूसों और आम सभाओं में संभावित विवादों को रोकने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार अब निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान, जुलूस या सभा में धारदार हथियार, लाठी, बल्लम, तलवार या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्रों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच आलोचना या मतभेद के फलस्वरूप शांति भंग होने की प्रबल संभावना रहती है, जिससे जनजीवन और लोक संपत्ति को खतरा हो सकता है।

इसी खतरे के निवारण और मतदाताओं को एक भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए उक्त धारा के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हालांकि इस प्रतिबंध से उन शासकीय सेवकों को छूट दी गई है जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शस्त्र धारण करने के लिए अधिकृत हैं,

साथ ही उन नागरिकों को भी राहत दी गई है जो धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अनिवार्य रूप से शस्त्र धारण करते हैं। और उल्लंघन करने वालों पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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