नई दिल्ली : ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि उन पर दर्ज सभी FIR मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए। सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएं।
कोर्ट ने जुबैर की जमानत पर शर्तें लागू करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वे क्या लिखें? इससे पहले कोर्ट में UP पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं हैं। वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर हैं। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है।
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कोर्ट ने कहा कि जुबैर पर आगे दर्ज होने वाली सभी FIR की जांच भी दिल्ली पुलिस ही करेगी। कोर्ट ने जुबैर से कहा कि अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए वह दिल्ली हाईकोर्ट में जाएं। जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टाफ से कोर्ट ऑर्डर जल्द तैयार करने को कहा, ताकि वे घर जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर कर सकें।
जुबैर पर कुल 7 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। वो दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में हैं। जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था।