महासमुन्द : दुर्घटना में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

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महासमुन्द : दुर्घटना में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

महासमुन्द 28 अप्रैल 2026 : दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजन को हुए अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख रूपए की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इनमें टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर ग्राम छुईपाली राफेल चौक के पास गुरू घासीदास वार्ड क्रमांक 15 महलपारा निवासी सुभाष नायक की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी मिथिलेश नायक को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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